फिलहाल प्राकृतिक गैस और एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है क्योंकि इनका राजस्व प्रभाव अधिक नहीं है।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/2lLyqYJ
फिलहाल प्राकृतिक गैस और एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है क्योंकि इनका राजस्व प्रभाव अधिक नहीं है।
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