किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने के लिए तर्कसंगत आदेश जरूरी, SC की अदालतों को हिदायत
Get link
Facebook
X
Pinterest
Email
Other Apps
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा- जांच एजेंसी शिकायतकर्ता और समाज की चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक। अदालतों को अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते समय ये बातें ध्यान रखने के लिए कहा गया। जानें क्या कहा।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/2R6nqIK
Comments
Post a Comment