Anti-Conversion Ordinance: कर्नाटक के राज्यपाल ने धर्मांतरण रोधी अध्यादेश को दी मंजूरी, जानिए दोषी को कितनी साल की है सजा
Get link
Facebook
X
Pinterest
Email
Other Apps
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी जो कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार विधेयक2021 को प्रभावी बनाता है। इसे धर्मांतरण-रोधी विधेयक के तौर पर भी जाना जाता है। दोषी को तीन साल की सजा हो सकती है।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/ZqEjRPT
Comments
Post a Comment