सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं, एफआईआर पर आदेश का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत हर मामले में प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए एफआईआर को रद करने के आदेश को गलत बताया। अदालत का कहना है कि स्त्रोत सूचना रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होती।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/syWlVgN
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/syWlVgN
Comments
Post a Comment