सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने सख्त टिप्पणी की है कि अपोलो अस्पताल गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं कर रहा है तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से इसे अपने अधिकार में लेने के लिए कहा जाएगा। अपोलो के वकील ने कहा कि अस्पताल दिल्ली सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ संयुक्त उद्यम में चल रहा है।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/8I52KzD
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/8I52KzD
Comments
Post a Comment