राज्यसभा में विमान उपकरणों में हितों की सुरक्षा विधेयक पारित, अंतरराष्ट्रीय हितों पर समझौते को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास

राज्यसभा में विमान उपकरणों में हितों की सुरक्षा विधेयक 2025 पारित हो गया। विधेयक केंद्र सरकार को सम्मेलन और प्रोटोकॉल के प्रविधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। कानून के अंतर्गत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को सम्मेलन के उद्देश्य से पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है। उड्डयन मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन बाजार है।

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