Supreme Court: ऑनर किलिंग पर दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट आठ साल पुराने मामले में कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में जुलाई 2003 में तमिलनाडु में एक युवा जोड़े की नृशंस हत्या के लिए 11 आरोपितों की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए टिप्पणी की कि ऑनर किलिंग के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के जून 2022 के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया

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