सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में कहा है कि अभ्यर्थी विधि स्नातक होते ही न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। । प्रधान न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा नए विधि स्नातकों की नियुक्ति से कई कठिनाइयां आई हैं। इसके साथ ही न्यायिक दक्षता और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए अदालत में व्यावहारिक अनुभव जरूरी है।
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