'घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए संरक्षण अधिकारी नियुक्त करें राज्य', SC ने और क्या-क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को संरक्षण अधिकारी के रूप में नामित करने का निर्देश दिया है। इन अधिकारियों का काम घरेलू हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। न्यायालय ने छह सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।

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