सुप्रीम कोर्ट ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के उस कांस्टेबल की बर्खास्तगी के निर्णय को बरकरार रखा है जिसने वेतन भुगतान के लिए रखे गए नकदी बाक्स से पैसे चुराए थे। कोर्ट ने कहा कि बल के सभी सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बेशर्म आचरण के लिए जीरो टालरेंस है और ऐसे व्यक्ति को सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं है।
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