छात्रों द्वारा आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। अदालत ने इस समस्या को प्रणालीगत विफलता बताते हुए केंद्र सरकार को 90 दिनों में अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें परामर्शदाता-छात्र अनुपात सुनिश्चित करना मानसिक स्वास्थ्य नीतियां अपनाना और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य करना शामिल है।
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