शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर आरोप तय करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत द्वारा गवाहों के बयान दर्ज किए जाने के बाद उन्हें रिहा किया जाएगा। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि पार्थ ने लगभग तीन साल जेल में बिताए हैं।

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