केवल कानूनी उत्तराधिकारी ही नि:संतान बुजुर्ग के भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी, केरल हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

केरल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि निसंतान वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण करने का दायित्व केवल कानूनी उत्तराधिकारी पर है। संपत्ति पर कब्जा होने मात्र से कोई व्यक्ति भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि वह कानूनी उत्तराधिकारी न हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रिश्तेदार की परिभाषा में कानूनी उत्तराधिकारी ही शामिल हैं न कि केवल संपत्ति धारक।

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