सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यवसायिक भाषण अभिव्यक्ति की आजादी के तहत नहीं आते। कोर्ट ने दिव्यांगों का उपहास करने पर पांच सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर को माफी मांगने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पश्चाताप अपमान से ज्यादा होना चाहिए। कोर्ट ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के बारे में दिशानिर्देश तैयार करने को कहा।
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