सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को बंगाल में ओबीसी दर्जे को रद्द करने के मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की पीठ ने यह निर्देश दिया, क्योंकि हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को सुनवाई तय की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब सुप्रीम कोर्ट मामले पर विचार कर रहा है, तो हाई कोर्ट आगे नहीं बढ़ सकता। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/7tEiNol
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/7tEiNol
Comments
Post a Comment