केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कंपनियों को फर्जी जीएसटी नोटिसों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। CBIC ने करदाताओं से ऐसे धोखाधड़ी के मामलों की तुरंत सूचना देने को कहा है। जालसाज आधिकारिक दस्तावेजों की नकल कर फर्जी समन भेज रहे हैं, जिनमें केंद्रीय जीएसटी लोगो और नकली डीआइएन नंबर का उपयोग किया जा रहा है। CBIC ने सलाह दी है कि करदाता विभाग से प्राप्त किसी भी संचार में डीआइएन को पोर्टल पर सत्यापित करें।
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