'ई-वे बिल के क्रियान्वयन से चार से पांच हजार करोड़ रुपये बढ़ा जीएसटी संग्रह'

फिलहाल प्राकृतिक गैस और एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है क्योंकि इनका राजस्व प्रभाव अधिक नहीं है।

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