बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भारत में पंजीकृत हिंदू विवाह के मामले में विदेशी अदालत तलाक की प्रक्रिया नहीं चला सकती और न ही कोई आदेश दे सकती है। ऐसा कोई फैसला मान्य नहीं होगा।
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