विभिन्न तरह की फैसिलिटीज प्राप्त करने के लिए आधार नंबर (Aadhaar No) को पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के साथ लिंक करना अनिवार्य हो गया है। इसमें सबसे अहम यह है कि आयकर विभाग इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराए बिना आपके रिटर्न्स को प्रोसेस नहीं करेगा।
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