जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने झारखंड हाई कोर्ट के एकल जज की पीठ के जमानत आदेश को रद कर दिया। हाई कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम 2012 और आइपीसी के तहत दर्ज केस में आरोपित को जमानत दी थी।
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