हत्यारोपित एक किशोर को जमानत प्रदान करते हुए बांबे हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ इसलिए कि किशोर पर बालिग की तरह मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया है उसे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम के प्रविधानों के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।
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