Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को करेगा सुनवाई

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का कहना है कि जिला जज का मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज करने का आदेश 12 सितंबर को आया था। इसमें जिला जज ने अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि इस मामले में पूजा स्थल कानून लागू नहीं होता।

from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/kl8FjMV

Comments