जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा ज्यादातर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले उम्मीदवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि को नहीं देखते हैं। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी तब आई जब पीठ कांग्रेस नेता अनुग्रह नारायण सिह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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