फैमिली कोर्ट में गए बिना आपसी सहमति से शादी तोड़ने पर फैसला आज, पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने रखा था सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट तलाक के लिए पति-पत्नी के बीच आपसी सहमति से विवाह तोड़ने के लिए पारिवारिक अदालतों (फैमिली कोर्ट) में भेजे बगैर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शीर्ष न्यायालय को प्राप्त असीम शक्तियों का उपयोग करके व्यापक मानदंडों पर एक मई को फैसला सुना सकता है। फाइल फोटो।

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