पश्चिम त्रिपुरा जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुभाशीष शर्मा रॉय ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। और राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई है।
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