भारत ने गत एक जून से निर्यात किए जाने से पहले खांसी के सीरप के लिए परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। डीजीएफटी ने पिछले महीने एक अधिसूचना में कहा था कि खांसी की दवाई के निर्यातकों को किसी सरकारी प्रयोगशाला द्वारा जारी विश्लेषण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/j5c9Bn7
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/j5c9Bn7
Comments
Post a Comment