संविधान पीठ ने एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर अटॉर्नी जनरल से मांगी सलाह, परिवहन मंत्रालय का पक्ष भी जाना

सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि परिवहन वाहन जिनका कुल वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है को एलएमवी की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है। संविधान पीठ एक कानूनी प्रश्न पर विचार कर रही है जिसमें लिखा है कि क्या एलएमवी के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति उस लाइसेंस के आधार पर हल्के मोटर वाहन वर्ग के वाहन को चलाने का हकदार हो सकता है।

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