विवादास्पद दिल्ली अध्यादेश को केंद्र सरकार ने 19 मई को लागू किया था। केंद्र का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के पुलिस पब्लिक आर्डर और भूमि संबंधी मामले निर्वाचित सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सौंपने के एक हफ्ते बाद आया था। इस अध्यादेश से डानिक्स कैडर के ग्रुप-ए के अफसरों के ट्रांसफर और अनुशासनात्मक कार्रवाई का जिम्मा गठित किए जाने वाले नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथारिटी को मिलता।
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