सरकार ने कहा कि शादियों में गाने बजाना कापीराइट कानून का उल्लंघन नहीं है। कोई भी ऐसी गतिविधियों के लिए रायल्टी नहीं ले सकता है।डीपीआइआइटी ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि उसे कापीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 (1)(जेडए) की भावना के उलट शादी समारोह में गाना बजाने को लेकर कापीराइट सोसायटी से रायल्टी लिये जाने के बारे में आम लोगों और अन्य पक्षों से कई शिकायतें मिली हैं।
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