एहतियाती हिरासत में निर्धारित प्रक्रिया का हो सख्ती से पालन, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड HC के आदेश को किया रद
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एहतियाती हिरासत पर कानून आवश्यक रूप से कठोर हैं। यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम कर देते हैं और उसे बिना सुनवाई के सलाखों के पीछे रखा जाता है। इसलिए ऐसे मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि एहतियाती हिरासत पर सभी कानून आवश्यक रूप से कठोर हैं।
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