'अपराध की गंभीरता को देखते हुए लगाई जाएगी हथकड़ी', BNSS बिल से न्याय मुहैया कराने वाली प्रणाली में आएगा बदलाव

दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर लाया जा रहा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक न्याय मुहैया कराने वाली प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। जीरो एफआइआर के संबंध में विधेयक का प्रस्ताव है कि कोई व्यक्ति अधिकार क्षेत्र की बंदिशों से बाहर किसी भी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। प्राथमिकी को 15 दिन के भीतर अपराध स्थल वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/x0hgOFP

Comments