बिहार में जाति आधारित गणना (Bihar Case Census) पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत में पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हम राज्य सरकार द्वारा जाति आधारित गणना कराने के कदम को पूरी तरह से वैध पाते हैं। वह इसे कराने में सक्षम है। इसका मकसद लोगों को न्याय के साथ विकास प्रदान करना है।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/kpLG5dS
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/kpLG5dS
Comments
Post a Comment