दूरसंचार विभाग द्वारा जारी सुर्कलर के अनुसार अपंजीकृत पीओएस के माध्यम से सक्रिय सभी मोबाइल कनेक्शनों को मौजूदा निर्देशों के अनुसार फिर से सत्यापित करना होगा। सभी मौजूदा पीओएस को भी सितंबर के अंत तक दस्तावेज जमा करने और पंजीकरण कराना होगा। पीओएस या खुदरा विक्रेता को पंजीकरण के लिए कारपोरेट पहचान संख्या (सीआइएन) आधार या पासपोर्ट पैन जीएसटी प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा।
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