केरल हाई कोर्ट ने कहा अश्लील वीडियो या फोटो को सार्वजनिक रूप से दिखाना अपराध। कोर्ट ने आगे कहा कि मेरी राय है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी प्राइवेसी में अश्लील फोटो देखना अपने आप में अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा अश्लील वीडियो को दूसरों को दिखाए बिना निजी तौर पर देखना आइपीसी की धारा 292 के तहत अपराध नहीं होगा।
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