तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ने ई. पलानीस्वामी ने मानहानिकारक बयान देने पर उदयनिधि के खिलाफ 1.1 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए नागरिक मुकदमा दायर किया था। पलानीस्वामी द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई के दौरान जस्टिस मंजुला ने उदयनिधि पर रोक लगाते हुए एक दो सप्ताह के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा दी। दो सप्ताह में मुकदमे में जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/wiPAQ0g
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/wiPAQ0g
Comments
Post a Comment