मद्रास HC ने स्कूली बच्चों के डूबने के मामले में वार्डन को दी जमानत, परिजनों को 5 लाख रुपए देने का आदेश

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने त्रिची के श्रीरंगम में श्रीमान ट्रस्ट-बत्तर गुरुकुलम पडासला के वार्डन श्रीनिवास राव को अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला 14 मई 2023 को तिरुचि जिले में कोल्लीडम नदी में तीन छात्रों के डूबने से संबंधित है। जस्टिस इलांगोवन ने याचिकाकर्ता को प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/Vkhrdpy

Comments