सुप्रीम कोर्ट ने कानून अधिकारी की दलीलों पर गौर किया कि डोमिनिकन गणराज्य द्वारा जारी प्रीति चंद्रा का पासपोर्ट मनी लांड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी के अधिकारियों के पास जमा था। पीठ ने आदेश दिया कि वह अपना पासपोर्ट लेंगी और कैरिबियाई देश की नागरिकता छोड़ने के एकमात्र उद्देश्य से पासपोर्ट डोमिनिकन गणराज्य के दूतावास में जमा करेंगी।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/MXbGKf3
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/MXbGKf3
Comments
Post a Comment