एनआईए की एक विशेष अदालत ने आतंकवादी साजिश के 2012 के एक मामले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के एक सदस्य को 10 साल कैद की सजा सुनाई। सैयद मकबूल को 22 सितंबर को यहां विशेष एनआईए अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था।
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