रिश्वत लेकर वोट करने पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष; कहा- घूस सदन के बाहर दी गई, तो संरक्षण नहीं
रिश्वत लेकर सदन में मतदान करने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रिश्वत कहीं पर भी संरक्षण का विषय नहीं हो सकती। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में मामले की सुनवाई के दौरान सालिसिटर जनरल ने कहा इस मामले में विचार का एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि क्या रिश्वत को विशेषाधिकार में छूट देकर संरक्षित किया जा सकता है।
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