CBI की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर हाई कोर्ट की टिप्पणी, कहा- ये RTI के दायरे में नहीं आता
वित्त मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी ने यह कहते हुए जानकारी देने से इन्कार कर दिया था कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) (एच) के तहत इस तरह की जानकारी देने से छूट है। याचिकाकर्ता ने इस पर केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की। वहां भी अर्जी खारिज हो गई। न्यायमूर्ति सब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी से जांच में बाधा आएगी।
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