सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार अधिनियम जैसे कानूनों को धन विधेयक के तौर पर पारित कराने की वैधता के मुद्दे पर विचार करने के लिए वह सात जजों की पीठ गठित करेगा। इस फैसले का मकसद धन विधेयक से जुड़े विवाद का समाधान करना है। धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है जिसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसमें संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती।
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