सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को डी की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति को कुर्क करने और गिरफ्तारी की शक्तियों को बरकरार रखने संबंधी मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि पुनर्विचार करने की आवश्यकता है या नहीं। यह सीमित दायरा है। हमें यह भी देखना होगा कि क्या मामले को पांच जजों के पास भेजे जाने की जरूरत है।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/rHzTYM3
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/rHzTYM3
Comments
Post a Comment