Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले पर 20 नवंबर को होगी सुनवाई, सबसे पहले विशेष अनुमति याचिका पर होगा विचार

मस्जिद पक्ष ने मंदिर पक्ष के ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं के होने का दावा करते हुए उनकी पूजा-अर्चना के अधिकार मांगे जाने के मुकदमे को पूजा स्थल कानून के आधार पर चुनौती दी है। मस्जिद पक्ष का कहना है कि पूजा स्थल कानून कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल का वही चरित्र रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था।

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