Karnataka: कर्नाटक हाईकोर्ट ने गर्भवती को गृह नगर में परीक्षा देने की दी अनुमति, मुख्य न्यायाधीश ने फैसले को दी मंजूरी

कर्नाटक हाई कोर्ट ने पहली बार किसी महिला को अपने गृह नगर में ही सिविल जज की मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। दरअसल महिला साढ़े आठ माह की गर्भवती है इसलिए वह मंगलुरु से बाहर कहीं परीक्षा देने नहीं जा पाती। हाई कोर्ट ने 57 जजों की भर्ती के लिए इस साल मार्च में परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना जारी की थी।

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