SC के निर्देश पर चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को किया तलब, चुनावी बांड के जरिए मिले चंदों का ब्योरा देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने दो नवंबर को चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह विभिन्न राजनीतिक दलों को 30 सितंबर 2023 तक चुनावी बांडों के जरिये मिले चंदों का विवरण सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करे। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को तीन नवंबर को लिखे पत्र में आयोग ने प्रत्येक चुनावी बांड के दानदाता और प्रत्येक बांड की धनराशि का पूरा विवरण भी साझा करने को कहा है।

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