Supreme Court: 'आरोपित की गैर-हाजिरी जमानत रद करने का आधार नहीं हो सकता', सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आपराधिक मामले में अदालत के समक्ष आरोपित की गैर-हाजिरी को जमानत रद करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस बीआर गवई जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने छह सितंबर 2023 के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। जमानत देने और याचिका खारिज करने के पैमाने अलग-अलग हैं।

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