डाक्टरों को गिफ्ट्स नहीं दे पाएंगी दवा कंपनियां, केंद्र सरकार ने फार्मा क्षेत्र के लिए समान संहिता की अधिसूचित

यूसीपीएमपी गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी फार्मा कंपनी या उसका एजेंट (वितरक थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता इत्यादि) द्वारा किसी भी स्वास्थ्य पेशेवर या उसके परिवार के सदस्य (नजदीकी या दूर का) को कोई उपहार या निजी लाभ प्रदान नहीं कर सकते। इसी तरह कोई भी फार्मा कंपनी या उसका एजेंट दवा का परामर्श देने या आपूर्ति करने के पात्र किसी व्यक्ति को कोई आर्थिक लाभ की पेशकश नहीं कर सकते।

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