सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्ती पर इसका असर नहीं होगा। बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है।
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