सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 2006 तक हुए भू-अधिग्रहण को रखा बरकरार, हाई कोर्ट के आदेश को किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1957 से 2006 के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) और दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखा है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के नियोजित विकास के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की थी।

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