'अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण संविधान के अनुरूप नहीं', जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने SC के फैसले पर की टिप्पणी
उच्चतम न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी)के आरक्षित श्रेणी समूहों को आरक्षण का लाभ देने के लिए उनके पिछड़ेपन के आधार पर विभिन्न समूहों में उप-वर्गीकृत करने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने बहुमत से असहमति जताई। उन्होंने इस मामले में कहा अनुसूचित जाति की अलग सूची तैयार करने का मूल आधार हिंदू समाज में व्याप्त छुआछुत है।
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